आपको बतादे अब सरकार द्वारा नियम जारी किए गए हैं सिंगल प्लास्टिक से बनी कप, प्लेट, स्ट्रा, इयर बर्ड,सजावट का सामान आदि जो भी सिंगल प्लास्टिक से बनाए जाते हैं उन सभी पर एक जुलाई 2022 से पूर्णता रोक लगने वाली है.सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल उत्पाद बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी है.
केंद्र सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक के रूप में चिन्हित किए गए प्लास्टिक के उत्पाद आयात भंडारण वितरण बिक्री सभी पर रोक लगा दी है संशोधित नियमों के अधिसूचितपिया है इस श्रेणी में सिंगल यूज प्लास्टिक के बने प्लेट मीठाई का डब्बे सिगरेट के पैकेट पर चढ़ाए जाने वाली प्लास्टिक की परत भी शामिल की गई है.
1 जुलाई 2022 के पालिसिट्रन और लचीले प्लास्टरन सहित सिंगल यूज़ प्लास्टिक के उत्पादन भंडारण वितरण बिक्री और इस्तेमाल पर रोक लगाई जाएगी.इसमें प्लास्टिक की डंडी योग ईयर बड गुब्बारे के प्लास्टिक से बने डंडी,प्लास्टिक के झंडे, लॉलीपॉप और आइसक्रीम की डंडी सजावट के सामान प्लेट कप गिलास कटलरी जैसे कांटे चम्मच चाकू मिठाई के डिब्बे इन सभी में इस्तेमाल प्लास्टिक पर रोक लगा दी गई है.100 माइक्रोन से कम मोटे प्लास्टिक या पीवीसी के बैनर आदि पर रोक होगी.
बढ़ाई जाएगी सामान ले जाने वाले प्लास्टिक की मोटाई…
जानकारी के अनुसार 12 अगस्त को जारी अधिसूचना के मुताबिक सामान ले जाने के लिए इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक बैग की मोटाई 30 सितंबर 2021 से 50 माइक्रान से बढ़कर 75 माइक्रान की जाएगी और 31 दिसंबर 2022 से यह मोटाई 120 माइक्रान होगी.
वहीं पर्यावरण मंत्री या मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि चरणबद्ध तरीके से हटाए जाने वाले चिन्हित एकल इस्तेमाल प्लास्टिक के दायरे से बाहर के प्लास्टिक कचरे को प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम 2016 के तहत निर्माता,आयातक और ब्रांड मालिकों द्वारा विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी के चलते एकत्र कर कर उसका पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन किया जाना चाहिए.